अतीक बरी, 6 को उम्रकैद

लखनऊ। 20 साल पहले छह लोगों की हत्या के मामले में नामजद पूर्व सांसद और सपा नेता अतीक अहमद समेत दो लोगों को रिहा कर दिया गया। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। इस हत्याकांड में अतीक अहमद समेत 11 लोग नामजद थे। छह लोगों को उम्रकैद की सजा हुई है। तीन आरोपियों की ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है।
अतीक साक्ष्य के अभाव में छूटे
सीबीआई की विशेष कोर्ट ने अतीक अहमद और खलीकुज्जमा को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। पूरे केस में 11 लोग नामजद थे। हत्या के पीछे अतीक अहमद का नाम सामने आया था। जिन छह लोगों को सीबीआई की विशेष कोर्ट ने सजा सुनाई है उनमें से दो वकील हैं जबकि तीन आरोपी ऐसे भी है जिनके मुकदमे ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी है। अदालत से बरी होने के बाद अतीक अहमद ने कहा कि उनकी निष्ठा अदालत में और बढ़ गई है। उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश की गई थी। उन्होंने खुद सीबीअाई जांच की मांग की थी।
कचहरी में छह को गोलियों से भूना था
चार अप्रैल 1995 को इलाहाबाद में हत्या आरोपी अख्तर की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी. इस शूटआउट में पांच अन्य लोगों की भी मौके पर मौत हुई थी। कोर्ट ने आज फैसला सुनाते हुए इस हत्याकांड में मुख्य दोषियों वकील मकसूद अहमद, फारुख अहमद, वकील मुस्तफा हसन फारुखी और मुजतबा हसन फारुखी, यात्रा और सगीर को हत्या और हत्या की साजिश में उम्रकैद की सजा सुनायीहै। जिन छह लोगों को सजा सुनाई गई है उनमें से दो वकील हैं जबकि तीन अन्य की मुकदमा ट्रायल के दौरान ही मौत हो चुकी थी। बचे आठ आरोपियों में अतीक अहमद समेत दो को बरी कर दिया गया। अतीक अहमद के वकील ने बताया कि सीबीआई जांच के लिए हाईकोर्ट में याचिका की गई थी।