आज से प्रभावी हुए ये नए Income Tax नियम, आपकी जेब पर होगा असर

नई दिल्ली: आज यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष 2020-21 की शुरुआत हो गई है. वित्त वर्ष 2019-20 31 मार्च को समाप्त हो गया है. नए वित्त वर्ष (Financial Year) की शुरुआत के साथ ही कई नय नियम वजूद में आ रहे हैं. इस समय कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए देशभर में लॉकडाउन जारी है. ऐसे में सरकार ने कई जरूरी डेडलाइन 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी गई है. जिसमें पैन-आधार लिंकिंग, इनकम टैक्स रिटर्न, जरूरी डॉक्यूमेंटस की वैधता, वस्तु एवं सेवा कर (GST) रिटर्न जमा करने की समय सीमा समेत कई महत्वपूर्ण चीजें शामिल हैं. बजट 2020 में Income Tax नियमों में कुछ बदलाव किए गए हैं जो 1 अप्रैल 2020 से लागू होंगे. अप्रैल से प्रभावी हो रहे आयकर से जुड़े इन नियमों के बारे में आपके लिए जानना बेहद अहम है. तो चलिए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से….
-1 अप्रैल 2020 से नया टैक्स स्लैब लागू होगा. इस बात की घोषणा बजट 2020 में की गई थी. हालांकि, पुराना Tax स्लैब भी प्रभावी रहेगा. जिससे लोगों के सामने दोनों ऑप्शन में किसी एक का चयन करने का विकल्प मौजूद रहेगा. बजट में घोषित नए टैक्स रेट्स के अनुसार, 2.50 लाख रुपये तक की सालाना Income पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है. जबकि 2.5 लाख से 5 लाख तक की सालाना Income पर 5 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. वहीं पांच लाख रुपये से ज्यादा 7.5 लाख से कम की सालाना Income पर 10 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 7.5 लाख से अधिक और 10 लाख से कम सालाना आय पर 15 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 10 लाख से ऊपर और 12.5 लाख से कम सालाना आय पर 20 फीसदी टैक्स का प्रावधान है. 12.5 लाख से ऊपर और 15 लाख से कम सालाना Income पर 25 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा. वहीं 15 लाख से ऊपर की सालाना आय पर 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ेगा.