ये क्या! सुलभ काम्प्लेक्स भी फैलाने लगा प्रदूषण

इलाहाबाद। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इलाहाबाद से यमुना नदी में जाने वाले चाचर नाले के ऊपर सुलभ काम्पलेक्स बनाने व सी.वाई.चिन्तामणि रोड पर सुलभ काम्पलेक्स के रिसाव से जल प्रदूषित होने की शिकायत को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर नगर आयुक्त से जवाब तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता व न्यायमूर्ति मुख्तार अहमद की खण्डपीठ ने पूर्व सभासद कमलेश सिंह व अन्य की जनहित याचिका पर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि सुलभ काम्पलेक्स का गंदा पानी बिना शोधित हुए यमुना में जा रहा है। साथ ही भूगर्भ जल भी प्रदूषित हो रहा है। पानी पीने योग्य नहीं रह गया है। कोर्ट ने निगम से एक माह में जवाब मांगा है।