लड़की का पीछा करने के आरोपी पर सख्त हुआ कोर्ट, 3 दिन में सुनाई 2 साल की सजा

पुणे। पुणे में एक लड़की का पीछा करने वाले को गिरफ्तारी के बाद महज 3 दिन के अंदर सजा सुना कर कोर्ट ने अनोखा उदाहरण पेश किया है। खेड़ की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुलढाणा के एक सिक्योरिटी गार्ड को 2 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उसे तीन दिन पहले ही एक लड़की का पीछा करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
लड़की का पीछा करने का आरोप
चकन पुलिस के मुताबकि, एक जनवरी को 22 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज की थी कि एक अनजान शख्स उसे मोबाइल पर मैसेज भेज रहा है। पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया और 27 साल के अतुल पाटिल नामक शख्स को 8 जनवरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के एक दिन बाद ही पुलिस ने पाटिल के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट में चार्जशीट दायर की। कोर्ट ने मामले को हाथोंहाथ लिया और सुनवाई कर बुधवार को पाटिल को आईपीसी के सेक्शन 354(डी) के तहत सजा सुनाई।
खेड़ पुलिस स्टेशन के इनचार्ज संतोष गिरिगोसवी ने बताया कि महिला ने एक प्राइवेट फर्म में इंटरव्यू दिया था जहां पाटिल काम करता था। पाटिल ने विजिटर्स लिस्ट से महिला का नंबर लिया। उन्होंने बताया कि, ‘कोर्ट ने तुरंत सुनवाई शुरू कर 5 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और पाटिल को सजा सुना दी।’
Edited by- Jitendra Nishad