नई दिल्ली। सरकार ने अधर इस्तेमाल के नियम में थोड़ा सा बदलाव किया। इस बदलाव के मुताबिक अब नए सिम कनेक्शन लेने के लिए आपको आधार नंबर देने की जरुरत नहीं है। टेलीकॉम ऑपरेटरों को भी सरकार के इस नए नियम संबंधी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और जल्द से जल्द इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए हैं।
इस निर्देश में कहा गया है कि टेलीकॉम कंपनिया ग्राहकों को सिम जारी करते आधार के अलावा अन्य पहचान पत्र जैसे मसलन ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या वोटर आईडी ले सकती हैं। दूरसंचार सचिव अरुणा सुंदराजन ने बताया कि ग्राहकों की सहूलियत के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है।
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर का संज्ञान लेते हुए सरकार ने यह निर्देश जारी किया है। खबर के मुताबिक दूरसंचार कंपनियां बिना आधार के सिम कार्ड नहीं जारी कर रही हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि आधार सिम कार्ड जारी करने के लिए जरूरी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में आधार की वैधता को लेकर सुनवाई चल रही है।
कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा था कि जब तक फैसला न हो जाए तब आधार को अनिवार्य करने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता। दूरसंचार मंत्रालय ने निर्देश में कहा है कि आधार नंबर न होने पर आप किसी को सिम देने से मन नहीं कर सकते। हालाँकि कंपनिया सर्कार एक पुराने निर्देशों का ही पालन कर रही हैं जिसके मुताबिक, सिम के लिए आधार जरुरी था।