वाल्मीकि समाज पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर सलमान के खिलाफ कार्रवाई पर रोक..

नई दिल्ली। सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को एक समुदाय के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए देश भर की अदालतों में एससी/एसटी अधिनियम के तहत दर्ज मामलों पर सुनवाई से पहले बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के खिलाफ लंबित कार्रवाई पर रोक लगा दी।
प्रधान न्यायाधीश न्यामूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खानविलकर और न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़ की पीठ ने अभिनेता की याचिका पर राज्यों को नोटिस भी जारी किया है। सलमान ने याचिका में पिछले साल दर्ज शिकायतों और प्राथमिकियों के बाद हो रही कई कार्रवाइयों को रद्द करने की मांग की थी।
पीठ ने मामले की अगली सुनवाई 23 जुलाई को तय की है, जिस दिन राज्य सरकारों से जवाब सौंपने को कहा गया है।
अभिनेता पर फिल्म ‘टाइगर जिंदा है’ के प्रचार के दौरान एक टीवी शो पर वाल्मीकि समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल कर उनकी भावनाएं आहत करने का आरोप है। बता दें कि, इससे पहले सलमान खान और शिल्पा शेट्टी के इस मामले में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब ने नोटिस जारी करते हुए इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री और दिल्ली-मुंबई के पुलिस कमिश्नर्स से सात दिन के अंदर जवाब तलब किया है।
Mumbai: Complaint registered against Salman Khan & Shilpa Shetty Kundra for humiliating & insulting the entire community of scheduled caste by using the word 'Bhangi' in a TV show.
— ANI (@ANI) December 23, 2017
इस मामले में अब इन दोनों की इस आपत्तिजनक टिप्पणी के चलते वाल्मीकि समाज एक्शन कमिटी के दिल्ली अध्यक्ष ने पश्चिम दिल्ली के डीसीपी को शिकायत पत्र सौंपा है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने सभी पक्षों से अनुसूचित जाति और जनजाति अत्याचार रोकथाम कानून 2015 के तहत एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगा है।