सुप्रीम कोर्ट का फैसला, केरल में शराब पर जारी रहेगा बैन

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे राज्य में शराबबंदी लागू करने के तहत बनाई गई केरल सरकार की शराब नीति पर अपनी मुहर लगा दी। इस नीति के तहत सिर्फ पांच सितारा होटलों के बार में शराब परोसने की इजाजत होगी। देश में गुजरात, नगालैंड, मणिपुर और लक्षद्वीप में भी शराब बैन है।
सिर्फ फाइव स्टार होटल में मिलेगी शराब
न्यायाधीश विक्रमजीत सेन और न्यायाधीश शिवा कीर्ति सिंह की मौजूदगी वाली सुप्रीम कोर्ट की एक पीठ ने मंगलवार को अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि केरल सरकार की शराब नीति को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की जाती हैं और शराब नीति को बनाए रखने के केरल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा जाता है।
यह भी पढ़ें : बिहार में शराब की दुकानों से दूध बेचेंगे CM नीतीश कुमार
शीर्ष अदालत द्वारा बरकरार रखी गई शराब नीति सिर्फ पांच सितारा होटलों के बार में शराब परोसने की अनुमति देती है। इस नीति के तहत गैर पांच सितारा होटलों में शराब की बिक्री व सेवन वर्जित है।
केरल में पी जाती है सबसे ज्यादा शराब
केरल में सबसे ज्यादा 14.9 फीसदी शराब की खपत है। राज्य में शराबबंदी की नीति बनाई गई है। जिसके तहत सरकार ही शराब की सप्लाई करती है और राज्य में शराब की 732 दुकानें हैं जहां से शराब खरीदी जा सकती है।
यह भी पढ़ें : बिहार में 1 अप्रैल से नहीं मिलेगी शराब, जानिए क्यों…
राज्य में सिर्फ 20 पांच सितारा होटल हैं और सिर्फ उन्हें ही बार के लाइसेंस दिए गए हैं।