महाराष्ट्र सरकार का ऐलान, मल्टीप्लेक्स में बाहरी खाद्य-सामग्री पर रोक नहीं

नागपुर| महाराष्ट्र के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रवींद्र चव्हाण ने शुक्रवार को प्रदेश की विधायिका को आश्वस्त किया कि मल्टीप्लेक्स में बाहरी खाद्य-सामग्री लाने वालों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन अगर मल्टीप्लेक्स प्रशासन इसके लिए मना करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मंत्री का यह बयान मल्टीप्लेक्स द्वारा खाद्य, जल और पेय पदार्थो के लिए अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक दाम लेने के मसले को लेकर गरमागरम बहस होने के बाद आया है।
विधान परिषद में प्रतिपक्ष के नेता धनंजय मुंडे ने एक ही उत्पाद के दाम में मल्टीप्लेक्स के बाहर और भीतर अंतर होने का मुद्दा उठाया।
हाल ही में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (एमएनएस) ने मुंबई, ठाणे, पुणे और अन्य शहरों के मल्टीप्लेक्स के भीतर इस मसले को लेकर विरोध प्रदर्शन किया, जहां पांच रुपये में बाहर बिकने वाला पॉपकॉर्न मल्टीप्लेक्स में 250 रुपये में मिलता था।
बंबई उच्च न्यायालय ने पिछले महीने जानना चाहा कि महाराष्ट्र सरकार मल्टीप्लेक्स में खाद्य व पेय पदार्थ की कीमतों को विनियमित क्यों नहीं कर सकती है। अदालत ने यह सवाल सामाजिक कार्यकर्ता जैनेंद्र बख्शी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के दौरान पूछा और राज्य सरकार को चार हफ्ते में इसपर हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया।
सिनेमा ओनर्स एंड एग्जिबिटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नितिन दातार ने बताया कि उन्हें इस संबंध में सरकार का कोई आदेश नहीं मिला है।
उन्होंने बातचीत में कहा, “सरकार अगर इसे अनिवार्य करती है तो स्वाभाविक है कि हम उसका अनुपालन करेंगे। अबतक इसकी घोषणा विधानमंडल में हुई और जबतक औपचारिक आदेश जारी नहीं होता है तबतक पूरा मामला स्पष्ट नहीं है।”