राज्यपाल ने दी लव जिहाद (Love Jihad) संबंधी अध्यादेश को मंजूरी, आज से हो सकता है लागू

भोपाल: मध्यप्रदेश में लव जिहाद (Love Jihad) रोकने संबंधी धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश 2020 को राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद इसे राजपत्र में अधिसूचना के रूप में प्रकाशित करने के लिए भेज दिया गया है।
अधिसूचना प्रकाशित होते ही लागू होगा कानून
गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने बताया कि राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित होने के साथ ही लव जिहाद (Love JIhad) रोकने संबंधी अध्यादेश कानून का स्वरूप ले लेगा।
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अध्यादेश में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त प्रावधान
माना जा रहा है कि इस संबंध में राजपत्र में अधिसूचना कल प्रकाशित हो जाएगी और यह तत्काल प्रभाव से लागू हाे जाएगा। इस अध्यादेश में धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त से सख्त प्रावधान किए गए हैं।
खासतौर से विवाह के लिए धर्मांतरण रोकने के लिए भी प्रावधान हैं। प्रलोभन या बलपूर्वक धर्मांतरण के मामले में सभी संबंधितों के लिए दो से लेकर दस साल तक की सजा और 50 हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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