अगर आप भी हैं अपने निर्वाचन क्षेत्र से दूर, तो ऐसे कर सकते हैं मतदान

लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान शुरू हो चुके हैं। हालांकि, इस बीच ऐसे कई लोग हैं, जो मतदान के दिन अपने गृह क्षेत्र से दूर रह रहे होंगे। लिहाजा, वह इस बार चुनाव में अपना वोट डालने में असमर्थ हो सकते हैं। अगर साल 2014 के लोकसभा चुनावों की बात करें, तो करीब 28 करोड़ लोग ऐसे थे, जो दूसरे शहरों या राज्यों में होने की वजह से मतदान नहीं कर सके थे।
साल 2011 की जनगणना के अनुसार, देश में आंतरिक प्रवासियों की संख्या 13.9 करोड़ थी। ऐसे में यह जान लेना महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि आप अपने मूल शहर में नहीं हैं और मतदान के दिन वहां नहीं पहुंच सकते हैं, तो क्या करें।
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एनआरआई मतदाता प्रॉक्सी वोटिंग के जरिए मतदान कर सकते हैं। वहीं, भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस, असम राइफल्स, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल और जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स (सीमा सड़क संगठन) सर्विस वोटर्स के रूप में पंजीकृत होने के योग्य हैं। इस तरह वे पोस्टल बैलट सर्विस या प्रॉक्सी वोट के जरिये मदतान कर सकते हैं।
हालांकि, यह आंतरिक प्रवासियों के लिए एक विकल्प नहीं है, जो अपने स्थायी पते से दूर हैं और मतदान केंद्र पर तय तिथि को नहीं पहुंच सकते हैं। ये ऐसे लोग हैं, जो रोजगार या शिक्षा की तलाश में दूसरे शहरों या राज्यों में रह रहे हैं। इनके मतदान करने के लिए एक तरीका है। उन्हें फॉर्म 6 भरना होगा।
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फॉर्म 6 भरना होगा
अपना नाम उस निर्वाचन क्षेत्र में दर्ज करवाएं जहां आप गए हैं। इसके लिए संबंधित राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर निर्धारित प्रपत्र 6 में आवेदन पत्र दाखिल करें। ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए आपको पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो और उम्र के दस्तावेजी प्रमाण (जन्म प्रमाण पत्र, कक्षा 10, 8 और 5 की मार्कशीट, भारतीय पासपोर्ट, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस और यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार पत्र की फोटो-प्रतियों) और निवास के प्रमाण की आवश्यकता होगी।
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पता का प्रमाणपत्र देने के लिए पासपोर्ट, लाइसेंस, पासबुक, राशन कार्ड, आईटी मूल्यांकन आदेश, किराया, पानी, टेलीफोन, बिजली, गैस बिल या भारतीय डाक विभाग द्वारा दिया गया पत्र शामिल है। एक बार चुनाव आयोग फॉर्म 6 प्राप्त करने के बाद, एक बूथ-स्तर का अधिकारी आपके घर का दौरा करेगा और आवेदन पत्र पर एक हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
वहीं, यदि आप ऑफ लाइन यह काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों, सहायक निर्वाचक पंजीकरण के कार्यालयों में फॉर्म 6 मुफ्त में उपलब्ध है। आप या तो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी या गृह निर्वाचन क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के समक्ष प्रपत्र दाखिल कर सकते हैं या इसे संबंधित दस्तावेजों के साथ अधिकारियों को पोस्ट कर सकते हैं।
चुनाव आयोग द्वारा अपेक्षित दस्तावेजों के साथ आपका फॉर्म 6 प्राप्त होने के बाद, एक सप्ताह के भीतर आपका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया जाएगा। यदि आप एक छात्र हैं और अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय के स्थान पर एक निर्वाचक के रूप में नामांकित होना चाहते हैं, तो आपको संस्था के प्रमुख द्वारा एक शपथ-पत्र प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
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आपके घर निर्वाचन क्षेत्र में नामांकन दाखिल करने से 10 दिन पहले और विवरण के साथ पूर्ण किए गए फॉर्म 6 के रूप में सभी अनुरोध, यह सुनिश्चित करेंगे कि आपका नाम मतदाता सूची में सूचीबद्ध है, जैसा कि अनुरोध किया गया है।