यूपी सरकार को झटका, अमिताभ ठाकुर के निलंबन पर केन्द्र लेगा फैसला

लखनऊ। यूपी सरकार को बुधवार को एक और झटका लगा है। हाईकोर्ट ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर से कहा है कि वह अपने निलंबन के सम्बंध में केन्द्रीय गृह मंत्रालय भारत सरकार को अपना प्रत्यावेदन दें। हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते के भीतर केन्द्र सरकार को इस बावत निर्णय लेकर अमिताभ ठाकुर को सूचित करने का आदेश दिया है।
आईपीएस अमिताभ ठाकुर के निलंबन का मामला केंद्र सरकार तक पहुंच गया। यूपी सरकार ने आईपीएस अमिताभ ठाकुर को 13 जुलाई 2015 को निलंबित कर दिया था। सरकार के इस आदेश को उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में चुनौती दी थी। उस याचिका पर इलाहबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने अमिताभ को आदेशित किया कि वे 15 दिनों में अपने निलंबन के सम्बन्ध में उचित माध्यम से गृह मंत्रालय भारत सरकार को अपना प्रत्यावेदन दें। साथ ही जस्टिस एपी साही और जस्टिस एआर मसूदी की बेंच ने गृह मंत्रालय को तीन सप्ताह में निर्णय लेकर वादी को सूचित करने के आदेश दिए।
अमिताभ ने याचिका में कहा था कि अखिल भारतीय सेवा अनुशासन और अपील नियमावली के नियम में निलंबन के 90 दिनों के अन्दर मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रिव्यु कमिटी द्वारा पुनर्विचार किया जाना आवश्यक है जबकि उनके निलंबन के 150 दिन हो गए हैं। अत: उन्हें तत्काल बहाल किया जाए। यूपी सरकार के विशेष अधिवक्ता उपेन्द्र मिश्रा ने याचिका में दिए गए तथ्यों का विरोध न करके वादी के पास वैकल्पिक व्यवस्था होने के आधार पर याचिका का विरोध किया। इस पर कोर्ट ने अमिताभ को अनुशासन नियमावली के नियम 15 और 16 में केंद्र सरकार से अपील करने और केंद्र सरकार द्वारा तीन महीने में मामले में निर्णय लेने का आदेश दिया।