कंगना ने प्राथमिकी को खारिज करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट में दाखिल की याचिका
उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वे अपने भाई की शादी के लिए हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक व्यस्त रहेंगी। एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में बान्द्रा पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।

मुंबई: फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदेल को सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने, सांप्रदायिक तनाव भड़काने के आरोप में पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस के समक्ष सोमवार या मंगलवार को पेश होने के लिए समना भेजा था।
जिसके खिलाफ कंगना ने आज बॉम्बे उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की। कंगना और उनकी बहन को इससे पहले 26 और 27 अक्टूबर तथा नौ और 10 नवंबर को पुलिस के समक्ष हाजिर होने के लिए समन भेजा गया था।
उन्होंने अपने वकील के माध्यम से कहा था कि वे अपने भाई की शादी के लिए हिमाचल प्रदेश में 15 नवंबर तक व्यस्त रहेंगी।
एक स्थानीय अदालत ने हाल ही में बान्द्रा पुलिस को मामला दर्ज कर जांच करने का आदेश दिया था।
पुलिस ने स्थानीय अदालत के आदेश के बाद कंगना और उनकी बहन को समन भेजा था लेकिन दोनों बहन पुलिस के समक्ष हाजिर नहीं हुयी और उच्च न्यायालय में प्राथमिकी को खारिज करने के लिए याचिका दाखिल की।
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