दो मामलों में खालिदा जिया को जमानत मिली

ढाका| बांग्लादेश की एक अदालत ने ’15 अगस्त को फर्जी जन्मदिन मनाने और राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने’ के मामलों में पूर्व प्रधानमंत्री व बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) अध्यक्ष खालिदा जिया को मंगलवार को जमानत दे दी। डेली स्टार की रिपोर्ट में बताया गया कि ढाका के महानगरीय सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के.एम. इमरुल कायस ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में दर्ज सभी धाराएं जमानती हैं।
इससे पहले 11 जुलाई को खालिदा के वकील मसूद अहमद तालुकर ने निचली अदालतों द्वारा जमानत स्वीकार नहीं करने आदेश के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं।
इसमें से एक मामला अवामी लीग समर्थित संगठन बांग्लादेश जनानेत्री परिषद के अध्यक्ष ए.बी. सिद्दीकी ने खालिदा और उनके दिवंगत पति पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के खिलाफ देश के मानचित्र और राष्ट्रीय ध्वज का ‘अपमान’ करने को लेकर 3 नवंबर, 2016 को ढाका की एक अदालत में मामला दर्ज किया था।
अदालत ने जियाउर रहमान के नाम को आरोपों से हटा दिया क्योंकि उनकी मौत हो गई थी।
दूसरा मामला ढाका के पत्रकारों के संघ के पूर्व संयुक्त महासचिव गाजी जहीरुल इस्लाम ने ढाका की एक अन्य अदालत में 30 अगस्त, 2016 को दायर किया था, जिसमें हर साल 15 अगस्त को खालिदा जिया का ‘नकली जन्मदिन’ मनाने का आरोप लगाया गया था।