जानिए अब किस बैंक पर RBI ने लगाया प्रतिबंध, ग्राहक नहीं निकाल सकेंगे 1000 से ज़्यादा रुपये
देश की नियामक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंको पर शिकंजा कस्ते हुए एक और बैंक के लेन-देन पर पाबंदी लगाई है।

नई दिल्ली: देश की नियामक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ( Reserve Bank of India ) ने बैंको पर शिकंजा कस्ते हुए एक और बैंक के लेन-देन पर पाबंदी लगाई है। लगाई गई पाबंदी कर्नाटक के डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड ( Deccan Urban Co-operative Bank Limited ) पर है। आरबीआई ने बैंक पर पाबंदी तो लगाई गई है लेकिन इसका लाइसेंस रद्द नहीं किया है।
RBI की इस पाबंदी के कारण अब बैंक के ग्राहक 1 हजार रुपये से ज्यादा की रकम अपने सेविंग अकाउंट से नहीं निकाल पायेंगे। ये बैंक आरबीआई की जांच के दायरे में है जिसके कारण इस पर पाबंदी लगाई गई है। आरबीआई ने बात साफ़ करते हुए कहा कि ग्राहक किसी भी अफवाह में ना आए, उनका पैसा पूरी तरह से सुरछित है, बस वह अपनी मर्ज़ी से पैसा नहीं निकाल सकते है।
आरबीआई ( RBI ) ने शुक्रवार को कहा उसके द्वारा लगाए गए प्रतिबन्ध से डेक्कन अरबन को-अपरेटिव बैंक लिमिटेड को नया कर्ज देने या जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित कर दिया है। ग्राहकों पर 1000 से ज़्यादा पैसे न निकालने को 6 महीने के लिए लागू किया गया है। RBI ने कहा ग्राहक कुछ शर्तो के साथ अपने कर्ज का निपटान जमा के आधार पर कर सकते हैं।
हालांकि 99.58 % जमाकर्ता जमा बीमा और क़र्ज़ की गारंटी निगम बीमा निगम ( DCGC ) योजना के दायरे में हैं। DCGC बैंक जमा पर बीमा उपलब्ध कराता है। RBI ने कहा बैंक पर वित्तीय स्थिति की समीक्षा होने के बाद ही भविष्य में कोई फैसला लिया जाएगा। तब तक बैंक और ग्राहकों पर लगाई गई यह पाबंदी 6 महीने तक चलेगी।
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