मकान मालिक मनमाने तरीके से नहीं बढ़ा सकेंगे किराया
किरायेदारों के विवाद को कम करने के लिए योगी सरकार द्वारा बनाए गए नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

लखनऊ: मकान मालिक और किरायेदारों के विवाद को कम करने के लिए योगी सरकार द्वारा बनाए गए नगरीय किरायेदारी विनियमन अध्यादेश-2021 को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश में किरायेदारी अनुबंध के आधार पर करने का प्राविधान है।
इस अध्यादेश में ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि अब मकान मालिक मनमाने तरीके से किरायदारों से किराया नहीं बढ़ा सकेगा। आवासीय पर 5 फीसदी और गैर आवासीय पर 7 फीसदी सालाना किराया बढ़ाया जा सकेगा।
अध्यादेश में मकान मालिक और किरायदार के आपस में व्यवहार को बेहतर रखने क लिए कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओ पर ज़ोर दिया गया है। जैसे मकान मालिक अब सालाना सिर्फ 5 से 7 फीसद ही किराया बढ़ा सकेंगे। साथ ही मकान मालिक 2 महीने से ज़्यादा एडवांस भी वसूल नहीं कर सकता है।
किरायदार बिना मकान मालिक से पूछे घर में कोई तोड़ फोड़ नहीं कर सकेगा साथ ही अगर किरायदार ने 2 महीने से ज़्यादा किराया नहीं दिया है तो मकान मालिक उसे घर से हटा भी सकता है।
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