विजय माल्या पर लंदन हाई कोर्ट ने दिखाई नर्मी, खर्च करने की मिली इजाज़त
भारतिय कारोबारी और भारत से भागे हुए विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट ( London High Court ) की ओर से निजी खर्च के लिए राहत मिली है।

लंदन: भारतिय कारोबारी और भारत से भागे हुए विजय माल्या को लंदन हाई कोर्ट ( London High Court ) की ओर से निजी खर्च के लिए राहत मिली है। लंदन हाई कोर्ट ने उसे खर्चे के लिए पैसे लेने की अनुमति दे दी है।
दिवाला एवं कंपनी के मामलों की उप-अदालत के जज निगेल बर्नेट ( Judge nigel burnett ) ने कोर्ट फंड ऑफिस से पैसा निकालने के संबंध में सुनवाई की अध्यक्षता की, यह सुनवाई लोन नहीं चुकाने को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ( SBI ) की अगुवाई में भारतीय बैंकों की तरफ से की जा रही दिवाला संबंधी कार्रवाई के तहत हुई है।
11 करोड़ रुपये निकालने की मिली अनुमति
कोर्ट के इस आदेश के जरिए विजय माल्या ( Vijay Mallya ) को अपने निजी खर्च और दिवाला याचिका के विरोध के संबंध में कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए अदालत से पैसा निकालने की अनुमति मिल गई है। लन्दन हाई कोर्ट ने अपने पास जमा रकम में से विजय माल्या को रहने और कानूनी खर्च को पूरा करने के लिए करीब 11 लाख पाउंड यानी भारतीय करीब 11 करोड़ रुपये निकालने की अनुमति दी है।
भारतीय स्टेट बैंक की अगवाई में भारतीय बैको के एक समूह ने लंदन हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है मामला जुड़ा है भारतीय भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से दरअसल माल्या ने भारतीय बैंको से क़र्ज़ ले रखा था जिसके बाद वह क़र्ज़ चुके बिना देश छोड़ कर भाग गया। और अब इस सन्दर्भ में अब भारतीय बैंको के समूह ने लंदन हाई कोर्ट से गुहार लगाई है कि वह माल्या से पैसे दिलवा सके।
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