सोनिया-राहुल को जमानत, स्वामी का दावा-अगले साल जेल भिजवाऊंगा

नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिल गई। 50-50 हजार रुपए के निजी मुचलके पर यह जमानत दी गई है। कांग्रेस नेता एके एंटनी ने सोनिया और प्रियंका गांधी ने भाई राहुल की जमानत दी। इस मामले में हाईकोर्ट की टिप्पणी में ‘आपराधिक’ शब्द का इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस इसे हटवाने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है।
वहीं सुब्रमण्यम स्वामी ने जमानत की अपील का विरोध करते हुए कहा कि ये लोग देश छोड़ कर भाग सकते हैं इसलिए इनकी जमानत मंजूर न की जाए। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील नहीं मानी और आरोपियों के वकीलों की छोटी बहस के बाद ही जमानत दे दी। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 फरवरी को होगी।
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कांग्रेस नेता एवं वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सोनिया गांधी-राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में मामले की पैरवी की। सुनवाई के दौरान अदालत परिसर को सुरक्षा के लिहाज से बंद कर दिया गया था। इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, मनमोहन सिंह, गुलाम नबी आजाद, प्रियंका गांधी, एके एंटनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शीला दीक्षित के अलावा अन्य भी अदालत पहुंचे। इस मामले में अभियुक्त बनाए गए सैम पित्रोदा आज बीमारी की वजह से अदालत में हाजिर नहीं हुए।
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कोर्ट में न्यायधीश ने सोनिया और राहुल गांधी से कोई सवाल नहीं पूछा और इन दोनों ने भी अपनी तरफ से कोई बात नहीं कही। जमानत मिलने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि मैं साफ मन से कोर्ट में गई थी। वहीं सुब्रमण्यन स्वामी ने कहा कि कोर्ट में सोनिया और राहुल गांधी को बैठने की इजाजत नहीं दी गई थी। उन्होंने दावा किया, ‘2016 में मैं केस जीत जाऊंगा। सोनिया, राहुल और अन्य नेताओं को जेल जाना होगा।’
बेल के बाद बयान
सरकार एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर विपक्ष को फंसा रही है। आज अदालत में मैं साफ मन से पेश हुई, ठीक उसी तरह जैसे कानून का पालन करने वाला कोई आम नागरिक होता है। हम अपने राजनैतिक विरोधियों की लड़ाई से वाकिफ हैं। पीढ़ियों से ये लोग लगे हैं लेकिन हमें कभी भी अपने रास्ते से हटा नहीं पाए। हम डरने वाले नहीं हैं।
सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष
मोदीजी झूठे इल्जाम लगवाते हैं, जिससे विपक्ष झुक जाए लेकिन मैं और कांग्रेस पार्टी नहीं झुकेगी। हम एक इंच भी पीछे नहीं जाएंगे। मोदी सरकार कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है हम ऐसा नहीं होने देंगे
राहुल गांधी, कांग्रेस उपाध्यक्ष
कांग्रेस पार्टी राहुल जी और सोनिया जी के पीछे पूरी ताकत से खड़ी है। इस मसले पर पूरी पार्टी एकमत है।
मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री
किन धाराओं में हैं सोनिया और राहुल पर आरोप
पटियाला हाउस कोर्ट ने जो समन जारी किए हैं, उनमें भारतीय दंड विधान की तीन धाराएं शामिल हैं।
IPC 420, धोखाधड़ी (अधिकतम सजा सात साल)
IPC 403, बेईमानी से संपत्ति हथियाना (अधिकतम सजा दो साल)
IPC 406, अमानत में खयानत (अधिकतम सजा तीन साल)
IPC 120, आपराधिक साजिश (सजा अपराध के अनुसार)
जमानत के लिए क्या थीं कोर्ट की सामान्य शर्तें
आरोपी जब भी अदालत कहेगी, कोर्ट में हाजिर रहेगा।
वह बिना अनुमति के देश छोड़कर नहीं जाएगा।
वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेगा।
कोर्ट को अंदेशा हो तो वह पासपोर्ट भी जब्त कर सकता है।