नए प्रस्तावित कानून से ‘लव जिहाद’ की घटनाओं पर रोक लगेगी: विष्णुदत्त शर्मा
शर्मा ने कहा कि इस प्रस्तावित अधिनियम से लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया

भोपाल: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मध्यप्रदेश इकाई के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने आज कहा कि राज्य में प्रस्तावित नए कानून से ‘लव जिहाद’ और धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
शर्मा ने प्रदेश भाजपा की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा कि राज्य और अन्य स्थानों पर आए दिन लव जिहाद की ऐसी घटनाएं लगातार सामने आई हैं, जिनमें अपना नाम बदलकर, छद्म तरीके से वेश बदलकर, किसी को गुमराह करके शादी करने और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव डालने की कोशिश की गई।
‘लव जिहाद’ को बढ़ावा देने वाले ऐसे तत्वों पर मध्यप्रदेश धर्म स्वातन्त्र्य अधिनियम 2020 के माध्यम से अंकुश लगाने की राज्य की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने जो पहल की है, वह देश के अन्य राज्यों के लिए भी अनुकरणीय है। शर्मा ने कहा कि इस प्रस्तावित अधिनियम से लव जिहाद की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री और मध्यप्रदेश सरकार को धन्यवाद दिया है। शर्मा ने मुख्यमंत्री द्वारा धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 को सैद्धान्तिक सहमति दिए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त भी की है।
शर्मा ने कहा कि भारत में अपनी मर्जी से शादी करने की स्वतंत्र तो है, लेकिन अपना नाम बदलकर कर, छदम तरीके से वेश बदलकर और किसी को गुमराह करके शादी और धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डालना गलत है। इस प्रस्तावित कानून के तहत बेटियों के परिवार वाले, मित्र और उनके सगे-संबंधियों को अधिकार होगा कि वह इसकी शिकायत कर सकते हैं।
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