Nikita Tomar Murder Case: दोस्त बने कातिल, इस दिन होगी सजा की सुनवाई
दिल्ली के फरीदाबाद में निकिता तोमर हत्याकांड में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है

नई दिल्ली: दिल्ली के पास स्थित फरीदाबाद (Faridabad) इलाके में निकिता तोमर (Nikita Tomar) की हत्या हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी करार दिया है। तीसरा आरोपी अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है।
26 मार्च को सजा की सुनवाई
2020 के निकिता तोमर हत्या मामले में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया है। तीसरा आरोपी अजरुद्दीन जिसने हथियार उपलब्ध कराया था उसे बरी कर दिया गया। अजरुद्दीन के पास हथियार रखने का आरोप था जो साबित नहीं सका। इसलिए कोर्ट ने अजरुद्दीन को बरी कर दिया है। आरोपियों की सजा 26 मार्च को सुनाई जाएगी।
2020 के निकिता तोमर हत्या मामले में फरीदाबाद फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अभियुक्त तौसीफ और उसके दोस्त रेहान को दोषी ठहराया। तीसरा आरोपी अजरुद्दीन जिसने हथियार उपलब्ध कराया था उसे बरी कर दिया गया। सजा 26 मार्च को सुनाई जाएगी।
— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 24, 2021
पुलिस ने इस मामले में 55 गवाहों को कोर्ट के सामने पेश किया था। इसके साथ ही सबुत के तौर पर CCTV फुटेज को कोर्ट में पेश किया गया था। फुटेज में निकिता तोमर के साथ आरोपी तौसीफ झगड़ा करते हुए नजर आ रहा था। जिसके बाद तौसीफ ने निकिता को गोली मार दी थी। आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए जिस कार में बैठकर वारदात वाली जगह पर पहुंचे थे उसी कार में तौसीफ का बाल मिला था। जिसे सबुत के तौर पर पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था। पुलिस ने कोर्ट के सामने प्रत्यक्ष गवाहों को भी पेश किया था जिन्होंने इस पूरी वारदात को अपने आंखों के सामने होते देखा था।
क्या था पूरा मामला
आपकी जानकारी के लिए यह बता दें कि 26 अक्टूबर 2020 को हरियाणा के बल्लभगढ़ में निकिता तोमर को कॉलेज के बाहर गोली मारकर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उस समय निकिता अपने कॉलेज का पेपर खत्म करके घर लौट रही थी। तभी घात लगाए आरोपियों ने निकिता को गाड़ी में बैठाने की कोशिश की और मना करने पर उसे गोली मार दी।
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