पाकिस्तान की अदालत ने 3 दोषियों को सुनवाई सजा, गुरूद्वारा में किया था पथराव
पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त में स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा में पिछले वर्ष जनवरी में हुई तोड़फोड़ के मामले में पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है।

इस्लामाबाद: पाकिस्तान (Pakistan) के पंजाब प्रान्त में स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा (Nankana Sahib Gurdwara) में पिछले वर्ष जनवरी में हुई तोड़फोड़ के मामले में पाकिस्तान (Pakistan) की एक आतंकवाद निरोधी अदालत (Anti-terrorism court) ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने अपने फैसले में गुरूद्वारा में तोड़फोड़ के मामले में तीन लोगो को दोषी करार देते हुए दो साल तक की सजा सुनाई है। गुरुद्वारा ननकाना साहिब को गुरुद्वारा जन्म स्थान के नाम से भी जाना जाता है जहां सिखों के पहले गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। यह गुरुद्वारा लाहौर के पास में है और यहीं सिखों के पहले गुरु है।
आपको बता दे कि पिछले वर्ष यानि जनवरी 2020 में पंजाब प्रान्त में स्थित ननकाना साहिब गुरुद्वारा में हिंसक भीड़ ने हमला किया था। इस हमले में गुरुद्वारा पर पथराव कर नुकसान पहुंचाया था और भीड़ ने इसे नष्ट करके इस्लामिक तीर्थ स्थान बनाने की धमकी दी थी। आतंकवाद-रोधी अदालत के एक अधिकारी ने मीडिया में बताया है कि मंगलवार को गुरुद्वारा पर हमला सहित तोड़फोड़ के मामले में मुख्य आरोपी इमरान चिश्ती को दो साल तक की कैद सजा सुनाई है। इसके अलावा 10 हजार पाकिस्तानी रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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उन्होंने बताया है कि इमरान चिश्ती के अलावा दो अन्य आरोपी मोहम्मद सलमान और मोहम्मद अहमद को भी दोषी देते हुए छह महीने की सजा सुनाई गई है। जब अदालत में इस केस की सुनवाई होनी थी तो यहां के हालत सुनवाई के बाद न बिगड़े इसलिए पुरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किये गए थे। सजा सुनाए जाने के समय सभी संदिग्ध अदालत में मौजूद थे।
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