रतन टाटा को बड़ी राहत, ट्रिब्यूनल ने खारिज की साइरस मिस्त्री की याचिका

नई दिल्ली। राष्ट्रीय कंपनी कानून प्राधिकरण ने टाटा संस के अध्यक्ष के रूप में अवैध रूप से हटाने के लिए साइरस मिस्त्री की याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया है। टाटा संस के बोर्ड निदेशकों द्वारा साइरस मिस्त्री को कंपनी के चेयरमैन पद से हटाने के 24 अक्टूबर 2016 के फैसले को ट्रिब्यूनल ने बरकरार रखा है।
मुंबई NCLT बेंच के बीएसवी प्रकाश कुमार और वी नल्लासेनापति ने आदेश देते हुए कहा कि मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद से इसलिए हटाया गया था क्योंकि वो शेयरहोल्डर्स का भरोसा खो चुके थे।
इससे पहले आज एनसीएसएलटी को साइरस मिस्त्री को चेयरमैन पद से हटाया जाना सही था या गलत और हटाने की प्रक्रिया में नियमों का पालन किया गया या नहीं, पर फैसला सुनाना था। शापूरजी पलोनजी ग्रुप की दो कंपनी साइरस इन्वेस्टमेंट और स्टर्लिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ने टाटा ट्रस्ट और टाटा संस के निदेशकों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
इनमें टाटा संस पर अनियमितता बरतने का आरोप लगाया गया है। इसमें आरोप लगाया था कि टाटा संस के निदेशकों ने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और प्रबंधन व नैतिक मूल्यों का उल्लंघन किया।
साइरस मिस्त्री के कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, ” NCLT का फैसला निराशाजनक है मगर हैरान नहीं करता। हम गुड गवर्नेंस सुनिश्चित करने और टाटा संस के सभी अल्पसंख्यक शेयरधारकों और हितधारकों को बहुमत के क्रूर शासन से बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे।”