15 अक्टूबर से स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी, जानिए क्या होंगे नए नियम


नई दिल्ली: 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज खुलने है. गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 का गाइडलाइन जारी कर दिया है. इसके तहत कोरोना के सभी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए 15 अक्टूबर से स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते है. हालांकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अब भी अंतिम फैसला पूरी तरीके से राज्य सरकारों पर छोड़ा है.
इस आदेश के बाद से ही तमाम राज्य अपने यहां स्कूल और कॉलेज को खोलने की तैयारी में जुट गए है. उत्तरप्रदेश समेत देश के अन्य राज्य 15 अक्टूबर से शैक्षिक संस्थानों को खोले की पूरी तैयारी कर चुके है.
गृह मंत्रालय की गाइडलाइन
अनलॉक 5.0 के गाइडलाइन में ये साफ़-साफ़ कहा गया है कि 15 अक्टूबर से राज्य चाहे तो स्कूल, कॉलेज खोल सकते है. अपनी सभी तैयारियां और कोरोना के मामलों का आंकलन कर राज्य ये फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है की स्कूल, कॉलेज खोले जा सकते है या नहीं, उनपर किसी तरह दबाव नहीं होगा.
छात्रों पर नहीं बनाया जायेगा दबाव
गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि स्कूल खुल जाने के बाद छात्रों पर स्कूल आने के लिए कोई दबाव नहीं बनाया जायेगा. अगर अभिवावक अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजना चाहता है तो उसे बाध्य नहीं किया जायेगा. जो भी छात्र स्कूल आयेंगे उनके अभिवावकों की लिखित अनुमति को सबसे जरूरी माना जायेगा. वहीँ आनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रखने की बात कही गई है.
एसओपी का करना होगा पालन
गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया है कि स्कूल-कॉलेज या शिक्षण संस्थानों के खुलने पर राज्य सरकार और प्रशासन की ओर से तैयार एसओपी का पालन करना अनिवार्य होगा.
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