PACL के ग्राहकों को SEBI ने दी बड़ी राहत, रिफंड के दावे की तारीख आगे बढ़ाई

नई दिल्ली: अगर आप PACL के निवेशक हैं और अभी तक किसी कारण से अपने रिफंड के लिए आवेदन नहीं कर पाए हैं तो यह खबर आपके लिए है। PACL के निवेशकों को भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (Sebi) ने बड़ी राहत देते हुए पैसे वापस करने की आवेदन तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर 31 जुलाई कर दी है। आर एम लोढ़ा कमेटी ने रिफंड के लिए आवेदन की तिथि बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस साल फरवरी में कमेटी ने PACL के सभी निवेशकों से दावा स्वीकार करने का निर्णय किया था। इससे पहले सेबी उन निवेशकों के क्लेम निपटा चुका था जिन्होंने 2,500 रुपये तक का निवेश किया था।
PACL ने लोगों से अवैध तरीके से वसूले थे लगभग 60,000 करोड़ रुपये: आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेबी ने रिटायर्ड जस्टिस आर एम लोढ़ा की अगुवाई में एक कमेटी गठित की थी ताकि पीएसीएल की संपत्तियों को बेचकर निवेशकों के पैसे वापस लौटाए जा सकें। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश तब आया था जब यह पाया गया कि कंपनी ने अवैध तरीके से लोगों से लगभग 60,000 करोड़ रुपये जुटाए हैं। PACL ने मुख्य रूप से कृषि और रियल एस्टेट कारोबार के नाम पर धन जुटाए थे और वापस करने में विफल रही।
- पीएसीएल के सर्टिफिकेट के अनुसार आपका नाम
- दावे की राशि
- पैन कार्ड के अनुसार नाम
- पैन नंबर
- बैंक अकाउंट नंबर और उसका IFSC कोड
रिफंड के लिए पैन कार्ड है जरूरी: अगर आप पीएसीएल में अपने फंसे पैसे वापस पाना चाहते हैं तो इसके लिए पैन कार्ड होना जरूरी है। बिना पैन कार्ड के आप पीएसीएल में फंसे पैसों के रिफंड का क्लेम नहीं कर सकते हैं। अगर आपने अबतक अपना पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो बनवा लें और फिर क्लेम करें। क्लेम से संबंधित ज्यादा जानकारी के लिए आप Sebi के हेल्पलाइन नंबर 022-61216966 पर कॉल कर सकते हैं।