नगदी लूटने के सात आरोपियों को सात साल की सजा
12 अगस्त 2017 की रात को नितेश और उसका चाचा राजकुमार अपनी-अपनी दुकानें बंद कर एक ही मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे।

श्रीगंगानगर: राजस्थान के हनुमानगढ़ में अतिरिक्त जिला सेशन जज (संख्या दो) सत्यपाल वर्मा ने पिस्तौल की नोक पर नगदी लूटने के सात आरोपियों को आज सात-सात वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और तीन-तीन हजार का अर्थदंड लगाया।
प्रकरण के तथ्यों के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में पीलीबंगा थाना क्षेत्र में जाखडांवाली गांव के बस अड्डे के पास 12 अगस्त 2017 की रात को नितेश और उसका चाचा राजकुमार अपनी-अपनी दुकानें बंद कर एक ही मोटरसाइकिल पर घर जा रहे थे। प्राइमरी स्कूल के पास मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए पांच युवकों ने रोककर मारपीट की। पिस्तौल तानकर राजकुमार से रुपयों का बैग छीन लिया। बैग में 86 हजार रुपए और दुकान के बही खाते थे। लुटेरों द्वारा की गई मारपीट में चाचा-भतीजा घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
नितेश के बयान के आधार पर अज्ञात पांच युवकों पर लूट का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने इस घटना में लिप्त होने के आरोप में सात युवकों को गिरफ्तार किया। न्यायाधीश ने आरोपियों को दोषी करार देते हुये सात-सात वर्ष की सजा सुनाई और तीन-तीन हजार का अर्थदंड लगाया।
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