सुनंदा पुष्कर मर्डर केस: शशि थरूर पर चलेगा मुकदमा, कोर्ट ने माना आरोपी

नई दिल्ली। राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप को स्वीकार कर लिया। अदालत ने कहा कि राजनेता के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।
दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी समर विशाल ने शशि थरूर को 7 जुलाई को अदालत के समक्ष प्रस्तुत होने को कहा।
Sunanda Pushkar death case: Shashi Tharoor summoned by Patiala House court, asked to appear before it on July 7. #Delhi pic.twitter.com/9lukJXdXdx
— ANI (@ANI) June 5, 2018
सुनंदा पुष्कर की मौत जहर से हुई थी। उनके कमरे से अलप्राक्स की कुल 27 गोलियां मिली थीं लेकिन यह साफ नहीं है कि सुनंदा ने कितनी गोलियां खाई थीं। सुनंदा पुष्कर ने अपनी मौत से नौ दिन पहले अपने पति शशि थरूर को ई-मेल लिखा था। इसमें सुनंदा ने लिखा था कि उसे अब जीने की इच्छा नहीं है और वह ईश्वर से केवल मौत मांगती है।
पुलिस ने अपने 14 मई के आरोपपत्र में थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने व पत्नी से क्रूरता का आरोप लगाया है। थरूर पर भारतीय दंड संहिता की धारा 306 व 498ए के तहत मामला दर्ज किया गया है, जिसमें 10 साल तक जेल हो सकती है।
सुनंदा पुष्कर (51) होटल के कमरे में 17 जनवरी 2014 को मृत पाई गई थीं। सुनंदा ने कथित तौर पर अपने पति थरूर व पाकिस्तानी पत्रकार के बीच संबंध होने की बात कही थी, जिसके कुछ दिनों बाद उनकी मौत हुई।