सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान, कहा- सरकार शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाए

पटना। नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। इसके दौरान कोर्ट ने बिहार सरकार को स्पष्ट आदेश देते हुए कहा कि वो शिक्षकों का वेतन 40 फीसदी बढ़ाए, उसके बाद ही इस मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। कोर्ट के इस आदेश पर केंद्र सरकार की ओर से अर्टानी जनरल वेणुगोपाल राव ने तर्क दिया कि अगर बिहार में ऐसा किया जाता है तो अन्य राज्य भी इसे लेकर अपनी मांग उठाएंगे। कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार को कानून बनाने के लिए चार हफ्तों का समय दिया है।
इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने पूछा था सरकार से ये गंभीर सवाल
इस मामले पर इससे पहले हुई सुनवाई में कोर्ट ने सरकार से एक गंभीर सवाल पूछा था। कोर्ट ने पूछा था कि अगर चपरासी का वेतन 36 हजार रुपए प्रति माह है तो, शिक्षक का वेतन 26 हजार रुपए प्रति माह कैसे हो सकता है। कोर्ट ने तर्क देते हुए कहा था कि शिक्षक देश का भविष्य निर्धारित करता है। उसके पढ़ाए हुए बच्चे ही आगे चलकर बड़े-बड़े अवधों को संभालते हैं। ऐसे मेें शिक्षक के वेतन में वृद्वि होनी चाहिए।
कोर्ट ने सरकार से कहा कि एक ऐसी स्कीम लाएं, जिससे बिहार ही नहीं, बल्कि समान काम के लिए समान वेतन मांगने वाले अन्य प्रदेश के सभी शिक्षकों का भी भला हो सके। कोर्ट ने कहा कि इसके लिए केन्द्र सरकार और बिहार सरकार बैठ कर बात करें।