TRP Scam: जनवरी तक नहीं होगी रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई

मुंबई: टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी चैनल के कर्ताधर्ता एआरजी आउटलियर मीडिया समूह को आगामी जनवरी तक राहत मिल गई है। मुंबई पुलिस ने बॉम्बे उच्च न्यायालय को आश्वस्त किया है कि एआरजी समूह के अधिकारियों के खिलाफ जनवरी के पहले सप्ताह तक कार्रवाई टाल दी गई है।
न्यायमूर्ति संभाजी शिंदे और मकरंद कार्णिक की पीठ ने एआरजी समूह, अर्नब गोस्वामी और समूह के अन्य कर्मचारियों की ओर से राहत की मांग को लेकर पेश याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान अर्नब को आर्किटेक्ट अन्वय सिंह के खुदकशी मामले में उनके खिलाफ दायर आरोपपत्र को चुनौती देने की अनुमति दी है।
इससे पहले एक स्थानीय अदालत ने टीआरपी घोटाला मामले में रिपब्लिक टीवी चैनल के सीईओ खिमचंदानी की जमानत याचिका को मंजूरी दे दी थी। खिमचंदानी को दो दिन पहले गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि मुंबई पुलिस ने आरोप लगाया था कि विकास खानचंदानी को चैनल द्वारा किए जा रहे तथाकथित गोरखधंधे की जानकारी थी। इतना ही नहीं विकास उस वाट्सअप ग्रुप में भी शामिल थे जिसमें एलसीएन (लैंडिंग चैनल नंबर) से संबंधी बातचीत हुई थी। मामले की जाँच कर रही क्राइम ब्रांच ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि बैरोमीटर में गड़बड़ी कर टीआरपी में छेड़खानी के अलावा केबल ऑपरेटर्स से संपर्क कर LCN प्रोमोशन को फिक्स करने की भी कोशिश रिपब्लिक टीवी द्वारा की गई थी।
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