प्याज की जमाखोरी रोकने के लिए योगी का मास्टर प्लान, तय होगी स्टॉक लिमिट
खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता सुनिश्चित करने और जमाखोरी पर सख्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्याज की स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं।
प्रदेश सरकार जल्द ही इस संबंध में अधिसूचना जारी करेगी।
इसके मुताबिक खुदरा व्यापारी दो मीट्रिक टन तक प्याज भंडारण कर सकते हैं, जबकि थोक व्यापारी अधिकतम 25 मीट्रिक टन तक प्याज रख सकते हैं। यह सीमा दिसंबर के अंत तक लागू रहेगी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है।
प्रदेश में प्याज की सहज उपलब्धता हेतु मुख्यमंत्री श्री @myogiadityanath जी ने प्याज की थोक एवं खुदरा स्टॉक लिमिट तय करने के निर्देश दिए हैं।
थोक विक्रेता अधिकतम 25 मीट्रिक टन और खुदरा विक्रेता 02 मीट्रिक टन प्याज भंडारण कर सकते हैं। @spgoyal@sanjaychapps1@74_alok pic.twitter.com/uJIMjSGmng
— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) November 3, 2020
इससे पहले बीते 23 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की थी। स्टॉक लिमिट लागू करने से पहले व्यापारियों को तीन दिन का समय दिया जाएगा। व्यापारियों को छंटाई और पैकिंग का काम तीन दिन में पूरा कर लेना होगा. उसके बाद स्टॉक की सीमा लागू होगी। प्रदेश के कुछ जिलों में प्याज प्याज की कीमतों में अचानक आई उछाल को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं।
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